कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘खतरनाक’ कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले सर्कुलर को किया रद्द
बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खतरनाक और क्रूर कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र सरकार के सर्कुलर को रद्द कर दिया है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया. केंद्र सरकार ने कुत्तों की 23 नस्लों को क्रूर और खतरनाक मानते हुए इनके प्रजनन और पालन पर रोक लगा दी थी. बेंगलुरु शहर के रहने वाले किंग सोलमन डेविड और मार्डोना जॉन ने केंद्र के सर्कुलर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी.
केंद्र के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सर्कुलर कानून के खिलाफ है. केंद्र ने सर्कुलर जारी करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया. पशु क्रूरता निषेध अधिनियम के पूरक के लिए कोई समिति नहीं है. केंद्र सरकार को समिति की सिफारिश के आधार पर कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था. अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को मौजूदा नियमों के खिलाफ जाकर बैन का आदेश नहीं देना चाहिए था.
अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार संशोधन के जरिये नया सर्कुलर जारी कर सकती है. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को कुत्तों की नस्ल प्रमाणन निकायों और पशु कल्याण संगठनों की बात सुननी चाहिए. साथ ही पीठ ने कहा कि कुत्ते के मालिक की जिम्मेदारी सीमित नहीं होनी चाहिए. कुत्ते के काटने से घायल व्यक्ति को पूरे इलाज के साथ-साथ नुकसान के लिए अलग से मुआवजा देना चाहिए.
केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी विभाग द्वारा 12 मार्च 2024 जारी सर्कुलर में कुत्तों की जिन नस्लों पर प्रतिबंध लगाया था, उनमें अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, बैन डॉग, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबेल, कांगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), कोकेशियान शेफर्ड कुत्ता (ओवचार्का), साउथ रसियन शेफर्ड कुत्ता (ओवचर्का), टॉर्नजैक, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा, रॉटवीलर, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ डॉग, कैनारियो, अकबाश कुत्ता, केन कोरो, मॉस्को गार्ड कुत्ता और अन्य शामिल हैं.