काशीपुर। एसीजे तृतीय की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रगति इंक्लेव निवासी अर्जुन अरोरा की ओर से अधिवक्ता अजय अरोरा ने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि अगस्त 2020 में उसने मोहल्ला किला निवासी विनीत कुमार अग्रवाल पुत्र विशेष कुमार को 50 हजार रुपये उधार दिए थे। उसने दो माह में रुपये लौटने की बात कही थी। 2 माह बाद 05 मार्च 2021 को आरोपी ने उसे पंजाब नेशनल बैंक की काशीपुर शाखा का एक 50 हजार रुपये का एक चेक दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी पाया। एसीजे तृतीय हर्षिता शर्मा ने आरोपी विनीत कुमार अग्रवाल को तीन माह के कारावास और 70 हजार रुपये का जुर्माना किया है।