देहरादून। चंदरनगर, शहर कोतवाली क्षेत्र में मकान बेचने की डील कर 1.55 करोड़ रुपये हड़प लिए गए। आरोपियों ने संपत्ति का एग्रीमेंट कर एडवांस के तौर पर रकम ली। बाद में पीड़ित को पता लगा कि जिस संपत्ति का एग्रीमेंट किया, उसका एक हिस्से पहले से दानपात्र के रूप में बेच दिया गया है। शहर कोतवाली पुलिस ने दंपति और उनके दो बच्चों समेत पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया कि अंकित जैन निवासी चमन विहार, निरंजनपुर ने तहरीर दी। बताया कि वह संपत्ति खरीद-फरोख्त और निर्माण कर बेचने का काम करते हैं। सितंबर 2024 में गौरव सेठी और विजय अग्रवाल ने उन्हें चंदर नगर स्थित मकान बेचने की जानकारी दी। तब वह मकान के मालिक अशोक कुमार गुप्ता और पूनम गुप्ता मिले। डील होने पर 17 सितंबर 2024 को 11.21 करोड़ रुपये में खरीदने का एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के बाद अंकित जैन ने 1.55 करोड़ रुपये का भुगतान चेक और नकद देकर कर दिया। जिसकी रसीदें अशोक और पूनम गुप्ता ने हस्ताक्षर कर दीं। पीड़ित रजिस्ट्री की तैयारी में लगे थे। इस बीच उन्हें पता लगा कि जिस संपत्ति को बेचने का एग्रीमेंट किया, उसका एक हिस्सा 15 जनवरी 2018 को दान पत्र से अशोक और पूनम ने अपने बेटे शुभम गुप्ता के नाम कर दिया था। यह जानकारी एग्रीमेंट करते वक्त छिपाई गई। अंकित जैन ने संपत्ति के असली दस्तावेज मांगे तो अशोक और पूनम ने वह नहीं दिया। झांसा देते रहे वह बैंक लॉकर में रखे हुए हैं। आरोप है कि अशोक गुप्ता ने अपने वकील से 4 फरवरी 2025 और एक अप्रैल 2025 को अंकित जैन को नोटिस भेजकर झूठे आरोप लगाए और डील रद्द करने की धमकी दी। अंकित जैन ने आरोप लगाया कि अशोक कुमार गुप्ता निवासी चंदरनगर, उसकी पत्नी पूनम गुप्ता, बेटे शुभम गुप्ता, बेटी आरुषी गुप्ता और विजय अग्रवाल निवासी कचहरी रोड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी सभी जमीन की डील में शामिल रहे। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।