विकास कार्यों में अनियमितता के मामले में हाईकोर्ट को गुमराह करने पर बीडीओ पर 10 हजार का जुर्माना

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर के नौघर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने गरुड़ ब्लक के खंड विकास अधिकारी ने कोर्ट को गुमराह करने पर दस हजार का जुर्माना लगाया है।
इसी के साथ में दोबारा से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, समस्त रिकार्ड पेश किए जाएं।
नौघर गरुड़ बागेश्वर निवासी नारायण सिंह नयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में 2013 से 2018 के बीच मे विकास के नाम पर कई अनियमितताएं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई है, जो विकास कार्य किए गए है, वे आधे अधूरे व गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए गए। इसकी शिकायत उन्होंने व अन्य लोगों ने बार बार उच्च अधिकारियों से की। जांच में अनियमितताएं सही पाई गईं। उसके बाद भी दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाई नहीं हुई।
याचिका में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। पूर्व में कोर्ट ने बीडीओ से जवाब पेश करने को कहा था। शपथपत्र पेश किया गया पर कोर्ट उनके शपथपत्र से सन्तुष्ट नहीं हुई और बीडीओ पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने उनसे फिर से जवाब पेश करने को कहा है।

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