उत्तराखंड

चरस तस्करी के दो दोषियों को 11-11 साल का कठोर कारावास

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नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रीतू शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 1़10 लाख रुपये के अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 मई 2017 को काठगोदाम पुलिस ने पूरन सिंह व रमेश सिंह निवासी ग्राम पारस पोस्ट ढोलीगांव जिला चम्पावत को दो किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने गवाहों के बयानों व पुलिस चार्जशीट के आधार पर आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की। पुलिस रिकर्ड व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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