चरस तस्करी के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास

Spread the love

रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र ने चरस तस्करी के दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.10 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 28 फरवरी 2015 को खटीमा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर से पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति परचून की दुकान की आड़ में चरस की तस्करी कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने रतनपुर जसारी स्थित दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान आरोपी आनंद सिंह राणा के पास से धूपबत्ती के आकार में रखी 1 किलो 100 ग्राम चरस पाई गई। आरोपी मौके पर कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *