नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कैद

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हरिद्वार। अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर घर से ले जाने और लगातार दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 अक्तूबर 2019 की सुबह चार बजे श्यामपुर क्षेत्र से किशोरी को आरोपी युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी युवक पहले से ही विवाहित और चार बच्चों का पिता है। उसके बहाने- फुसलाने पर पीड़िता अपने घर से 10 हजार नगद, दो सोने के आभूषण, तीन चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन लेकर गई थी।

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