दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ 40 हजार का अर्थदंड लगाते हुए पीड़िता को 2 लाख का प्रतिकर देने के आदेश प्रदेश सरकार को दिए है। इस मामले में 24 अगस्त 2021 को थाना थलीसैंण में पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दोषी रिश्ते में नाबालिग के गांव का ताऊ लगता है।

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