बारात में 200 लोगों को इकट्ठा करना पड़ा महंगा, 4 पर केस
काशीपुर। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर बारात में 200 लोगों को इकट्ठा करना आयोजकों को महंगा पड़ गया। एसपी के निर्देश पर आईटीआई थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना आइटीआइ क्षेत्र के खड़कपुर देवीपुरा के रहने वाले कल्लू पुत्र चेतराम ने अपनी पुत्री का विवाह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से तय किया था। मंगलवार की रात खड़कपुर देवीपुरा में स्थित सत्यम पैलेस में बरात आनी थी। उससे पहले ही लड़की वालों की ओर से आयोजित समारोह में 200 से 300 लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार और आइटीआइ थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। समारोह में 200 से 300 लोग इकट्ठा थे। जबकि परमीशन सिर्फ 25 लोगों की थी। पुलिस ने कल्लू पुत्र चेतराम और उसकी पत्नी रामवती देवी के अलावा पैलेस मालिक वैशाली कॉलोनी निवासी दुष्यंत चौहान पुत्र लल्लू और पैलेस मैनेजर तारादत्त पुत्र रेवाधर निवासी कस्बा धारी जिला नैनीताल के खिलाफ धारा 144 के तहत भीड़ जुटाने को लेकर कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होना है। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस को थाना क्षेत्र में शादी समारोह मे 25 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने की सूचना मिली जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की।