चेक बाउंस के दोषी को 3 महीने की सजा
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा और 4़60 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ग्राम पैगा निवासी संजय कुमार ने अपने अधिवक्ता संजय रुहेला के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि उसकी प्रजापति ट्रेडस के नाम से पैगा में दुकान है। ग्राम बरखेड़ा पांडे निवासी प्रभात गौतम पुत्र पाल सिंह उसकी दुकान से सीमेंट, सरिया लेता रहता है। प्रभात को कंपनी खोलने के लिए चेक और नकद मिलाकर 5 लाख 13 हजार 500 रुपये दे दिये। जब पैसे वापस मांगे तो मार्च 2019 को 4़30 लाख का चेक दिया। बकाया रकम बाद में देने को कहा। भुगतान के लिये बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। नोटिस देने के बाद भी प्रभात ने रकम अदा नहीं की। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद अभियुक्त प्रभात गौतम को दोषी मानते हुए तीन माह का कारावास और 4़60 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।