सिंगापुर, सिंगापुर में एक नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न और रेप करने के आरोप में 58 वर्षीय भारतीय नागरिक को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी रामलिंगम सेल्वासेकरन है, जो जुरोंग वेस्ट स्थित अपनी दुकान में 11 वर्षीय बच्ची का रेप और 2 बार शील भंग करने का दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण 15 बेंत मारने की जगह सजा की अवधि 14 साल, 3 महीने और 2 हफ्ते की है।
वर्ष 2021 में अक्टूबर में शाम के समय सिंगापुर के पश्चिमी तट पर आरोपी के स्टोर पर बच्ची आइसक्रीम खरीदने गई थी। आरोप है कि रामलिंगम बच्ची को अपनी दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया। बच्ची के शोर मचाने पर राहगीर इक_ा हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जनवरी 2022 में मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें रामलिंगम ने कहा कि बच्ची की गवाही पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
रामलिंगम ने कोर्ट में बहस के बाद अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि वह ऊपर अपील करेंगे। हालांकि, उनको करीब 50 लाख रुपये (80,000 सिंगापुर डॉलर) में जमानत मिल गई। आरोपी ने न्यायमूर्ति ऐडन जू से इलेक्ट्रॉनिक टैग (जो दोषी व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पैर पर लगाया जाता है) को हटाने और पुलिस छावनी परिसर में नियमित रिपोर्ट से बचने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया।
पिछले साल जुलाई में एक भारतीय मूल के बार मालिक राजकुमार बाला (42) को 17 वर्षीय लड़की का रेप करने के आरोप में 13 साल की जेल और 9 बेंत की सजा मिली थी। आरोपी ने काम देने के बहाने लड़की का रेप किया था।