देहरादून। दिल्ली के द्वारका निवासी एक सेवानिवृत्त फौजी को दून में जमीन दिलाने के नाम पर 66 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून में गुहार लगाई। वहां से हुए आदेश पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर समेत दो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिटायर फौजी बिक्रम सिंह रावत निवासी अम्बिका एनक्लेव सेक्टर-15 द्वारका दिल्ली ने कोर्ट में अपील की। कहा कि उन्होंने 19 जनवरी 2024 को प्रॉपर्टी डीलर जय डीबा एसोसिएट्स ग्रीन सिटी, गोरखपुर, शिमला रोड के बिरेंद्र सिंह भंडारी से संपर्क किया था। भंडारी ने उन्हें शीशमबाड़ा स्थित एक जमीन दिखई। जो उन्हें पसंद आ गई। 20 जनवरी 2024 को तीन प्लॉट (रकबा 145.57 वर्ग मीटर, 175.88 वर्ग मीटर और 222.70 वर्ग मीटर) का सौदा 85 लाख रुपये में तय हुआ। बिरेंद्र सिंह भंडारी ने उनसे तत्काल 66 लाख रुपये देने को कहा। जिसमें से 32 लाख 70 हजार रुपये पदम सिंह निवासी माजरा माफी, आईआईपी मोहकमपुर के खाते में जमा करने को कहा गया। शेष ₹33,21,000 कैश बिरेंद्र सिंह भंडारी को दिए। आरोप है कि इसके बाद न तो उन्हें जमीन दी गई और न ही उनकी रकम वापस की गई। बार-बार पैसे मांगने पर उन्हें टाल दिया गया। बीते 31 अगस्त को जब वह आरोपियों के कार्यालय जयदीबा एसोसिएट्स गए और पैसे या जमीन की मांग की तो उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने बीते एक सितंबर को थाना पटेलनगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून कार्यालय में लिखित तहरीर दी। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया। हाल में कोर्ट ने मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।