राष्ट्रीय लोक अदालत कल
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा आगामी 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन एवं धुमाकोट में किया जाएगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित फौजदारी शमनीय, 138 एनआई एक्ट के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दिवानी वाद, सेवा संबंधित मामले, राजस्व वाद जो न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलें, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्ताररित कराये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद, भरण-पोषण वाद व अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी वाद भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं।