छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने वाले को पांच वर्ष की कैद
हरिद्वार। दस वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदेश चंद चौहान ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को दोपहर तीन बजे ज्वालापुर क्षेत्र में पीड़िता अपने घर से दुकान पर सामान लेने गई थी। थोड़ी देर के बाद नाबालिग रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची। पीड़िता ने मां को बताया था कि हमारे घर के पास किराए के कमरे में रहने वाले आरोपी युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों को देखकर आरोपी भागने का प्रयास किया था। हालांकि आरोपी युवक को मौके से ही पकड़ लिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नवीन चंद जोशी पुत्र ख्याली चंद जोशी निवासी रोलधार थाना गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता पक्ष ने कुल पांच गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए थे।
जुर्माना जमा न करने पर तीन माह की कैद
विशेष कोर्ट ने दोषी को पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को बतौर प्रतिकर धनराशि एक लाख रुपये निर्भया फंड से दिलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर पीड़िता को उचित आर्थिक सहायता राशि दिलाने के लिए कहा है।