कोटद्वार-पौड़ी

स्मैक तस्कर को दस वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : एक स्मैक तस्कर को न्यायालय ने दस वर्ष की सजा व एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2020 में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश ने कौड़िया चौक पोस्ट से गाड़ीघाट झूलापुल निवासी मोहित कुमार को 6.90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार करते हुये बरामद माल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भेजा गया। विवेचना में सम्पूर्ण कार्यवाही एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त मोहित कुमार के विरुद्ध 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विशेष सत्र न्यायालय की कार्यवाही में अभियोजन पक्ष की ओर से 07 गवाह पेश किये गये। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त मोहित कुमार को ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये 10 (दस) वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मोहित को जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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