इंश्योरेंस कंपनी को 12़20 लाख रुपये पीड़ित को अदा करने के आदेश
रुद्रपुर। खटीमा की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीपी) कोर्ट ने इंश्योरेंस कपनी को 12़20 लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश जारी किए हैं। अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने बताया कि पांच जुलाई 2020 की रात ग्राम बिरिया निवासी बीए तृतीय वर्ष का छात्र मानवेंद्र सिंह बाइक से जगदीश सरकार के साथ पीटे बैठकर घर से रुद्रपुर जा रहा था। सितारगंज-किच्छा मार्ग पर हाईवे कट पर ट्रैक्टर के चालक ने गलत दिशा में आकर बाइक को टक्कर मार दी थी। इससे बाइक चला रहा जगदीश सड़क किनारे कच्चे में जा गिरा और मानवेंद्र के सिर व सीधे पैर में चोटें लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका काफी लंबा इलाज चला। 13 अगस्त को घायल मानवेंद्र के चाचा पुष्पेंद्र सिंह ने थाना पुलभट्टा में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला खटीमा की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीपी) कोर्ट पहुंचा। जहां ट्रैक्टर चालक, मालिक व बीमा कंपनी चोलामण्डल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश मंजू सिंह मुण्डे ने नौ अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। उन्होंने बीमा कंपनी को पीड़ित मानवेंद्र को 12 लाख 20 हजार 74 रुपये के दुर्घटना प्रतिकर की राशि 30 दिनों के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।