स्मैक तस्करी के आरोपियों की जमानत खारिज
नैनीताल)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व प्रभारी न्यायाधीश एनडीपीएस राहुल गर्ग की कोर्ट ने स्मैक बरामद्गी मामले में पकड़े गए आरोपी मोरपाल व अर्जुन पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूजा साह ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि 21 सितंबर को लालकुआं पुलिस ने सुभाष नगर पुलिस बैरियर के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की। जिसमें मोरपाल निवासी दुम्का आनंदपुर, थाना शाही, जिला बरेली के पास से 420़9 ग्राम, अर्जुन निवासी वार्ड नंबर-छह आजाद थाना बरादली, जिला बरेली के पास से 439 ग्राम व रवींद्र पुत्र राजकुमार निवासी सितमा थाना झपरौली से 214़3 ग्राम स्मैक बरामद की गई। एनडीपीएस में मामला दर्ज करने के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट रवींद्र की पूर्व में जमानत अर्जी अस्वीकार कर चुकी थी।