चरस रखने पर युवक को 10 वर्ष की सजा
हरिद्वार। भारी मात्रा में चरस के साथ पकड़े जाने के मामले में युवक को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्घ भट्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 जनवरी 2017 को कोतवाली लक्सर की रायसी चौकी में तैनात उप निरीक्षक ओमकान्त भूषण अपनी पुलिस टीम के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे। जब पुलिस टीम रायसी तिराहा से होते हुए कुडी भगवानपुर की पुलिया पर पहुंच कर चेकिंग कर रही थी तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति रायसी की तरफ से आया था। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा था। पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल समेत पकड़ लिया था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुरजीत सिंह उर्फ लाड़ी पुत्र जसवंत निवासी नस्तरपुर लक्सर बताया था। सुरजीत सिंह ने पीठ पर टंगे बैग में चरस होना बताकर चरस को बेचने के लिए बिजनौर जाने वाली बात बताई थी। आरोपी के पास मोटरसाइकिल के कागज भी नहीं थे। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने पर उसके बैग से एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी का चालान कर उसे जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाहों के बयान कराए। दोषी सुरजीत उर्फ लाडी को जुर्माना धनराशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के भी आदेश दिए हैं।