करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज
नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट ने जमा निवेशकों व ग्राहकों से 10 करोड़ से अधिक रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी एक चिटफंड कंपनी के निदेशक अरविंद पंत व सह आरोपी अंकिता जोशी की जमानत खारिज कर दी। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 5 अगस्त 2023 को थाना हल्द्वानी में राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अरिवंद पंत ने वर्ष 2016 में उसे अपनी वित्तीय लेनदेन से संबंधित संस्था में चालक के रूप में नौकरी दी। इसके बाद उन्होंने झांसे में लेकर उसके रिश्तेदारों से लाखों रुपये जमा कराए। इसी तरह की रिपोर्ट बैलपड़ाव की उमा रावत व 6 अन्य लोगों ने भी दर्ज कराई। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिनकी जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपों को गंभीर पाते हुए दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।