चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह की सजा

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काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5़03 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बीज और कीटनाशक दवा विक्रेता बेनैट मसीह ने अपने अधिवक्ता रहमत अली खान एडवोकेट के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था कि मिलक रामपुर निवासी बिशंबर दयाल पुत्र झम्मनलाल ने उसकी फर्म से 5़03 लाख रुपए का बीज और कीटनाशक दवाएं खरीदी थी। 31 मई 2021 को बिशम्बर ने उसे 5,03,029 रुपए का एक चेक दिया था। उसने यह चेक अपने आईसीआईसीआई के खाते में लगाया। भुगतान के अभाव में यह चेक बाउंस हो गया। आरोपी ने नोटिस का भी कोई जवाब नही दिया। परिवाद का संज्ञान लेते हुए अदालत ने आरोपी बिशंबर को तलब किया। अदालत ने आरोपी को 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी पर चेक में वर्णित राशि के अलावा 10 हजार रूपये का जुर्माना डाला है। अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।

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