सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के फाउंडर को रिहा करने के दिए आदेश, यूएपीए में हुए थे गिरफ्तार
नई दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फैसला सुनाया। राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पुरकायस्थ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।शीर्ष अदालत ने प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल उठाए थे। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी क्यों की? जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा था कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश कैसे पारित कर दिया गया था?पीठ ने गिरफ्तारी के तौर-तरीके पर सवाल उठाते हुए गैर-कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम 1967 के तहत इस मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ की याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रबीर पुरकायस्थ पर आरोप है कि उन्होंने न्यूजक्लिक पोर्टल के जरिए राष्ट्रविरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंडिंग हासिल की। इस ममले में उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। वह तभी से न्यायिक हिरासत में हैं।
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