जॉर्जिया की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 2020 के चुनाव में गड़बड़ी मामले पर लगाई रोक
वाशिंगटन, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत की एक अपीलय अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के चुनाव में गड़बड़ी के मामले में आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह रोक अदालत द्वारा अपील की समीक्षा तक के लिए लगाई गई है।
पिछले साल अगस्त में ट्रंप और 18 अन्य लोगों पर दक्षिण-पूर्वी अमेरिकी प्रांत में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने के कथित प्रयासों के लिए अभियोग लगाया गया था। ट्रम्प ने खुद को निर्दोष बताया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्जिया कोर्ट ऑफ़ अपील्स ने आदेश जारी किया। अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपील पर सुनवाई की संभावित तिथि अक्टूबर में तय की थी। मामले में ट्रंप और कई सह-प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि फुल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फ़ानी विलिस के तत्कालीन विशेष अभियोजक नाथन वेड के साथ संबंधों के कारण हितों का टकराव हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प और उनके कुछ सह-प्रतिवादी विलिस को मामले से अयोग्य ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके और मामले में वादी पक्ष की मदद करने के लिए नियुक्त विशेष अभियोजक वेड के बीच रोमांटिक संबंध थे। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि विलिस को वेड के साथ संबंधों से आर्थिक रूप से लाभ हुआ, जिसने दोनों के लिए कई छुट्टियों का खर्च उठाया। सूत्रों ने बताया कि नया आदेश इस बात का नवीनतम संकेत है कि मामले में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुनवाई नहीं होगी। रिपब्लिकन पार्टी के संभावित 2024 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रम्प पर चार आपराधिक मामलों में आरोप लगाए गए हैं – दो अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा, और दो न्यूयॉर्क तथा जॉर्जिया में प्रांतीय अभियोजकों द्वारा, अलग-अलग। जॉर्जिया का मामला ट्रंप के खिलाफ लाया गया चौथा आपराधिक मामला है।जॉर्जिया कोर्ट ऑफ अपील्स का आदेश ट्रंप को अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया।ट्रम्प को पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में एक जूरी द्वारा राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले 2016 में एक पोर्न स्टार को किये गये आर्थिक भुगतान को छिपाने के लिए व्यापारिक लेखे जोखे में हेराफेरी के मामलों में दोषी ठहराया गया था।