उत्तराखंड

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के केंद्रों पर 144 रहेगी लागू

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अल्मोड़ा। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा 16 जून को आयोजित सिविल सर्विसेस-2024 परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि समस्त परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधज्ञाएं लागू हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शांति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर ड्यूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्ध नहीं है। यह आदेश उक्त परीक्षा केन्द्रों में 16 जून, 2024 प्रातः 09:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक प्रभावी रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

 

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