देश-विदेश

लैंड स्कैम में जेल में बंद झारखंड के निलंबित आईएएस छविरंजन को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

रांची , रांची के चर्चित लैंड स्कैम में जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। डिफॉल्ट बेल की मांग को लेकर दायर उनकी याचिका अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। रांची के डीसी रहे छवि रंजन चार मई 2023 से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की कोर्ट में उनकी डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला रांची के चेशायर होम रोड स्थित भूखंड की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में उन्हें डिफॉल्ट बेल देने की याचिका रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में पहले ही खारिज हो चुकी है।
रांची के बडग़ाईं अंचल में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस में छवि रंजन सहित दस आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में 8 जुलाई को आरोप तय कर दिए गए हैं।
छवि रंजन के अलावा जिन अन्य लोगों पर आरोप गठित किया गया है, उनमें कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, बडग़ाईं अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, रिम्स का कर्मी अफसर अली, इम्तियाज अहमद, मो. सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, फैयाज अहमद एवं कोलकाता के कारोबारी दिलीप घोष शामिल हैं।
00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!