अब 9 साल की उम्र में ही होगी लड़कियों की शादी!
नई दिल्ली । इराक में एक नया कानून लाए जाने की तैयारी है, जो लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र नौ साल तय करता है। इस कानून का ड्राफ्ट इराकी संसद में पेश किया गया है। इराक की रुढि़वादी शिया पार्टियां संसद में व्यक्तिगत कानून में संशोधन पर जोर दे रही हैं, जो नौ वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी करने की अनुमति देगा। महिला अधिकार संगठन इस बिल को लेकर चिंतित हैं।
महिला और मानवाधिकार संगठन इसे पितृसत्तात्मक को बढ़ावा देने वाला कहा है। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार, 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून के कानून 188 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। यह कानून अब्दुल करीम कासिम सरकार ने पास किया था। कासिम सरकार ने महिलाओं के अधिकारों सहित कई प्रगतिशील सुधारों की शुरुआत की थी। महिला अधिकार कार्यकर्ता सुहालिया अल असम के अनुसार 1959 में विशेषज्ञों, वकीलों, धार्मिक प्रमुखों और विशेषज्ञों की सलाह से बने इस कानून को महिलाओं के हक में पश्चिम एशिया के सबसे अच्छे कानूनों में से एक माना जाता है। ये कानून पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष निर्धारित करता है। यह पुरुषों को दूसरी पत्नी रखने की अनुमति पर भी प्रतिबंध लगाता है।
1959 के कानून में बदलाव की तैयारी
कासिम सरकार में 1959 में बने कानून में बदलाव की मांग रूढि़वादी शिया इस्लामवादी पार्टियों के गठबंधन की है, जो इराक की संसद में सबसे बड़ा गुट है। संसद में जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, उसमें कहा गया है कि जोड़े को व्यक्तिगत स्थिति के सभी मामलों में सुन्नी या शिया संप्रदाय के बीच चयन करना होगा। यह बदलाव अदालतों के बजाय शिया और सुन्नी बंदोबस्ती के कार्यालयों को शादी पर फैसला करने की इजाजत देगा। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि शिया कोड जाफरी लीगल सिस्टम पर आधारित होगा। जाफरी कानून का नाम छठे शिया इमाम जाफर अल सादिक के नाम पर रखा गया है। इसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम हैं। यह नौ साल की लड़कियों और पंद्रह साल के लडक़ों की शादी की अनुमति देता है।