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दिल्ली शराब नीति मामला : सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 156 दिन बाद जेल से होगी रिहाई

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नई दिल्ली , दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइंया दोनों ने केजरीवाल को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में उन्हें ये जमानत दी है। केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं। पहली जमानत याचिका और दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। ईडी के केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है जबकि यह मामला सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा था। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। वहीं, अब सीबीआई केस में भी सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को जमानत दे दी है। ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे।
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