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पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, 4 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत

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नई दिल्ली , बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई फिर से टल गई है। वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा है, और अब इस मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। इस बीच, पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत मिलती रहेगी। पहले 5 सितंबर को हुई सुनवाई में पूजा ने कोर्ट को बताया था कि वह अपनी विकलांगता की जांच एम्स में कराने के लिए तैयार हैं। 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि पूजा द्वारा यूपीएससी में जमा किए गए दो विकलांगता प्रमाणपत्रों में से एक फर्जी हो सकता है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मामले में और जांच के लिए 10 दिन का समय मांगा है, जिसके चलते सुनवाई स्थगित की गई। इसके अतिरिक्त, 19 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर नोटिस जारी किया और पूजा को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यूपीएससी ने पूजा खेडकर पर झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है।

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