स्थायी समिति सदस्य के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप : आतिशी
मुख्यमंत्री ने कहा – चुनाव दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 का उल्लंघन है
नई दिल्ली। निगम के स्थायी समिति के सदस्य के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पार्टी ने चुनाव को अवैध और असांविधानिक बताया है। शनिवार को प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वह एमसीडी को भंग कर दे और चुनाव में आप का सामना करे। चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की जनता निगम में किसके शासन को देखना चाहती है। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी स्थायी समिति के छठे सदस्य का चुनाव करवाया। यह चुनाव दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 का उल्लंघन है। नियम के तहत स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव की तारीख व स्थान मेयर ही तय कर सकती है। वही पीठासीन अधिकारी होंगी, लेकिन एलजी के निर्देश पर एमसीडी आयुक्त ने एक आईएएस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाकर चुनाव करवाया। निगम को चलाने के लिए संसद ने दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 पारित किया हुआ है। डीएमसी एक्ट का सेक्शन 76 भी स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब भी निगम बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता मेयर करेंगे।
मेयर अनुपस्थित रही तो डिप्टी मेयर अध्यक्षता करेंगे। पहले भी भाजपा ने मेयर का चुनाव न होने देने की पूरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव सांविधानिक तरीके से करवाया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में अनिल मसीह ने भाजपा के लिए चुनाव चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर सामने आकर लोकतंत्र बचाया।
गैरकानूनी तरीके से किया कब्जा : आप
आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि भाजपा गैरकानूनी तरीके से एमसीडी पर कब्जा कर उसे फिर कंगाल बनाना चाहती है। भाजपा 15 साल तक एमसीडी में रही। एमसीडी में जब से आप की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार बंद हो गया है। कर्मचारियों को समय से वेतन मिलने लगा है और काम में तेजी आई है।