उत्तराखंड

गांजा तस्करी के अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड की सजा

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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को मुरादाबाद निवासी दो अभियुक्तों को दस-दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले की पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा और जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने बताया कि मामला नवंबर वर्ष 2021 का है। सल्ट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नैलकमान तिराहे पर सराईखेत से आ रही कार को रोका। कार में सवार राजू निवासी हरथला थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद और सुरेंद्र निवासी शेरवा धरमपुर, सिविल लाइन मुरादाबाद सवार थे। कार की तलाशी लेने पर तीन कट्टों में 37 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। न्यायालय में अभियोजन की ओर से बिन्देश्वरी प्रसाद टम्टा अभियोजन अधिकारी, पूरन सिंह कैड़ा जिला शासकीय अधिवक्ता एवं घनश्याम जोशी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो के द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त राजू पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम हरथला जिला मुरादाबाद यूपी एवं अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र भरत सिंह निवासी ग्राम शेरवा, धरमपुर जिला मुरादाबाद यूपी को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तगणों को 10-10 साल का कठोर कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों अभियुक्तगणों को छः-छः माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

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