उत्तराखंड

अल्मोड़ा बस हादसे से उत्तराखंड सरकार ने लिया सबक

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देहरादून। अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्वतीय मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित करने का निर्णय कर लिया है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह के अनुसार पर्वतीय मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। इसमें यह आग्रह किया गया है कि आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया जाए। सरकार ने पूर्व में आयु-सीमा निर्धारित की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने ट्रांसपोर्टरों की अपील पर सरकार का आदेश यह हवाला देते हुए निरस्त कर दिया था कि राज्य सरकार को आयु-सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देकर केंद्र सरकार से विशेष अनुमति देने का आग्रह किया गया है।
बता दें कि, दुर्घटना के बाद ‘दैनिक जागरण’ ने प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की आयु-सीमा निर्धारित न होने से खटारा बसों के पर्वतीय मार्गों पर बेरोकटोक दौड़ने का समाचार मंगलवार के अंक में प्रकाशित किया था। इसमें यह भी बताया गया था कि परिवहन निगम की बसों के लिए अधिकतम आयु-सीमा व किमी के मानक निर्धारित हैं लेकिन निजी बसों के लिए कोई मानक नहीं हैं।

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