अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में अभियुक्त महमूद पुत्र मकबूल, निवासी लालपुर बक्सोरा, कुंडा, उधम सिंह नगर को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, सह-अभियुक्त पवन कश्यप को दोषमुक्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जून 2022 को पुलिस उपनिरीक्षक विनोद घई व अन्य पुलिसकर्मी भतरौजखान, अल्मोड़ा में संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक तेज गति से आती सफेद डिज़ायर कार को रोका गया, जिसे महमूद चला रहा था। तलाशी लेने पर कार की डिक्की से 50 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में महमूद ने बताया कि वह और पवन कश्यप इसे पहाड़ों से सस्ते में खरीदकर काशीपुर में महंगे दामों पर बेचते हैं। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा व अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा ने महमूद के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश करते हुए सबल पैरवी की। अदालत ने महमूद को दोषी मानते हुए 11 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, जेल में बिताई गई पूर्व अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।