नई दिल्ली , दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को इस हत्याकांड में मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए जुलाई 2023 में सात दिन की अंतरिम जमानत भी दी गई थी।यह मामला मई 2021 का है, जब छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की कथित तौर पर पहलवान सुशील कुमार और उनके साथियों द्वारा पिटाई के बाद मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, सुशील कुमार और अन्य लोगों ने स्टेडियम के गेट बंद करके सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर लाठियों, हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट से 30 से 40 मिनट तक हमला किया था। आरोप है कि यह हमला संपत्ति विवाद के चलते किया गया था।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सागर और उनके साथियों को स्टेडियम में लाने से पहले दिल्ली में दो अलग-अलग स्थानों से अगवा किया गया था। स्टेडियम पहुंचने पर, गेट को अंदर से बंद कर दिया गया और सुरक्षा गार्डों को वहां से जाने के लिए कहा गया था। पुलिस की 1,000 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि पीडि़तों को घेरकर आरोपियों ने बेरहमी से पीटा।
जांच में पहलवानों के दोनों गुटों के बीच विवादित भूमि सौदे, अवैध कब्जे और जबरन वसूली के रैकेट में शामिल होने की बात भी सामने आई है। इसके अतिरिक्त, दोनों गुटों के गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बवानिया से संबंध होने की भी बात प्रकाश में आई है।
सुशील कुमार की नियमित जमानत इस मामले में एक नया मोड़ है, और आगे की कानूनी कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।