चमोली : फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने के आरोपी और जिसके नाम से परीक्षा दी जा रही थी दोनों के खिलाफ दोष साबित होने पर दोनों दोषियों को 2 साल की कठोर कारावास की सजा और 3000 रुपये के जुर्माने की सजा शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली ने सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी खुशबू सिंह ने बताया मामले में मनोज सिंह के स्थान पर चंदन गिरी द्वारा परीक्षा देने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौर ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी खुशबू सिंह ने बताया 21 सितम्बर 2020 को सुबह 11 को राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के परीक्षा प्रभारी शंकर राम ने प्रधानाचार्य को सूचना दी की मूल परीक्षार्थी मनोज सिंह के स्थान पर चंदन गिरी बीए थर्ड की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। इस शिकायत थाना थराली में दर्ज कराई गयी और थाना थराली द्वारा मुकदमा मनोज सिंह पुत्र पुष्कर सिंह निवासी ग्राम हरतोली पोस्ट ऑफिस तलवाड़ी एवं चंदन गिरी पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम मजकोट जनपद बागेश्वर पर पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना की गई। आरोपियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 12 गवाह अपने समर्थन में प्रस्तुत किये गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांश राठौर ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोष सिद्ध पाए हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास व 3000 के जमाने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त दंड से दंडित करने की आदेश दिए। (एजेंसी)