देहरादून। चुनाव के समय मतदाता सूची से नाम गायब होने या गलत नाम दर्ज होने का राग अलापने वाले लोगों को जब सुधार का मौका दिया जा रहा है, तब वह गायब हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से एक जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन प्रदेशभर में कहीं से भी कोई अपील प्राप्त नहीं हुई। सीईओ कार्यालय के अनुसार, निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी प्रभावित व्यक्ति दावे एवं आपत्तियों के संबंध में प्रथम अपील विधिवत रुप से संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक या जिला कलेक्टर से कर सकते हैं। जबकि द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग से प्राप्त दिशा- निर्देशों के क्रम में प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा राजनितिक दलों से बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने का भी आग्रह किया गया है।