मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों से होगी संपत्ति के नुकसान की वसूली, सख्त कार्रवाई के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार
भोपाल, एजेंसी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों से संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाएगी। सख्त कार्रवाई के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया है। अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी व्यक्ति मुआवजा देने में आनाकानी करता है तो उसकी संपत्ति नीलाम करके प्रभावित व्यक्ति को राशि दिलाई जाएगी। गृह विभाग ने मसौदा नीतिगत निर्णय के लिए भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
सूत्रों की मानें तो विधानसभा के 22 फरवरी से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। बीते महीने उज्जैन में रामभक्तों पर पथराव किया गया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही इंदौर के सांवेर में भी अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर के लिए निकाली जा रही जनजागरण रैली पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसके पहले भोपाल की करोंद स्थित अमन कलोनी में लूट की वारदात के आरोपित को पकड़ने आई पुलिस पर पथराव किया गया था।
इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिनियमों का अध्ययन करने के बाद मसौदा तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें शासकीय या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पत्थरबाजों के साथ उन लोगों से भी नुकसान की वसूली का प्रविधान रखा गया है, जो पत्थरबाजी के लिए उकसाने का काम करते हैं। महिला और बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करने के मामले में सख्त कार्रवाई होगी।