उत्तराखण्ड में 8 और 11 जून को पांच-पांच घंटे के लिए खुलेगा बाजार
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून। उत्तराखण्ड में 15 जून जक जारी कोविड कफ्र्यू में शासन ने आज सोमवार को संशोधित करते हुए 8 और 11 जून को कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी सारे बाजार को दोनों दिन पांच-पांच घंटे के लिए खोलने का आदेश जारी कर दिया है। संशोधन का आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अपने आदेश में कहा कि 15 जून तक जारी कोविड कफ्र्यू के तहत नियमित रूप से तीन घंटे के लिए सब्जी, फल, दूध, दवाई और सरकारी राशन की दुकानों के साथ तीन दिन राशन व शराब की दुकानों को खोलने के अलावा अब 8 व 11 जून को प्रात: 8 से अपरान्ह 1 बजे तक खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडीमेट, दर्जी की दुकानें, ड्राक्लीनर्स, क्रॉकरी, बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रोनिक्स पार्टस, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साप्टवेयर/बेव डिजाइनिंग, हार्डवेयर, पेंटस/सैनेट्री, स्टोन, कारपेंटर, फर्नीचर एवं टिंबर मर्चेंट की दुकानें खोलने की अनुमति जारी कर दी है।
ज्ञातव्य हो कि रविवार को जारी हुई एसओपी में इन सामग्री के दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। उधर, पहले माल वाहक वाहनों से सामान लोड व अनलोड करने करने के लिए रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक का वक्त निर्धारित किया था। अब इसे 24 घंटें के लिए कर दिया है। सभी होलसेलर, रिटेलर दुकानों के गोदाम में सामान की चढ़ाने व उतारने की भी अनुमति दी गई है। उधर, कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि संक्रमण के मद्देनजर राज्य में कड़े कदम उठाने जरूरी हैं, क्योकि सरकारी की पहली प्राथमिकता आम लोगों के जीवन की सुरक्षा करना है। सुबोध ने बताया कि व्यापारियों ने उनके सामने आज कुछ समस्याएं रखी है, जिनका निस्तारण कर दिया है, जबकि कुछ समस्याएं आगे चल कर हल हो जाएंगी। कहा का राज्य में कोरोना के मामले अब आशा के अनुरूप कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले साल देश में जब लाकडाउन लगा था तो उस वक्त पूरे देश में 543 संक्रमित केस ही थे। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई है।