उत्तराखंड

धोखे से चौथी शादी करने व दहेज मांगने के आरोपी की जमानत खारिज

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने तीन शादियां होने के बाद भी धोखे से चौथी शादी करने व दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने तर्कों के आधार पर जमानत का विरोध किया। बीती 21 जुलाई को कालाढूंगी निवासी किरन कम्बोज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि 23 जुलाई 2020 को उसका विवाह रवि अनेजा निवासी सिंह कालोनी निवासी रुद्रपुर के साथ हुआ। शादी के बाद किरन को पता चला कि उसके पति रवि की पूर्व से तीन शादियां हैं। इसकी सूचना पिता को दी गई। मायके पक्ष के ससुरालियों से बात करने पर पहले वह मुकर गए। फिर तीन शादी करने की बात स्घ्वीकारी। इसके बाद सास रमेश रानी, ननद सोनम खुराना ने पति के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित किया। दहेज में कार व पांच लाख मांगने लगे। आरोप लगाया कि जबरन सबंध बनाकर बाद में उसका गर्भपात कराया गया। उसे घर के अंदर बंद रखा गया। किसी तरह उसने फोन कर भाई को बुलाया और वह मायके आ गई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तारी किया।

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