हाईकोर्ट ने किया केंद्र-राज्य और यूपी सरकार सहित टीएचडीसी को नोटिस जारी
नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने टिहरी बांध से होने वाली सम्पूर्ण आय को उत्तराखंड के विकास, रोजगार व विस्थापितों के ऊपर खर्च किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व टीएचडीसी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।
टिहरी बांध विस्थापित देहरादून निवासी अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि टिहरी बांध प्रदेश के टिहरी व आसपास फैला हुआ है। इस बांध की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं जुड़ी हुई है। फिर भी बांध से होने वाली आय का मात्र 12 प्रतिशत उत्तराखंड सरकार को दिया जाता है, जबकि 88 प्रतिशत आय केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाती है।
प्रदेश में बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोजगार के साधन सीमित हो रहे हैं। यदि सरकार बांध से होने वाली 100 प्रतिशत आय को प्रदेश के विकास, रोजगार व विस्थापितों के ऊपर खर्च करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सरकार ने अभी तक विस्थापितों को मुआवजा तक नहीं दिया है और न ही उनको सुव्यवस्थित ढंग से विस्थापित किया है। बांध बनने से इन क्षेत्रों के पर्यावरण में भी बदलाव आया है।