नई दिल्ली,ूएजेंसी। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। स्कूलध्कालेज के ड्रेस कोड का पालन हर धर्म के सभी लोगों को करना चाहिए।
वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी हाइकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें।
कोर्ट ने सुनवाई को दौरान कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल यूनिफार्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं। बता दें कि यह विवाद उड्डुपी जिले में एक कालेज में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ था। कुछ लड़कियां कालेज हिजाब पहनकर आई थी, जिस वजह से उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया गया था। इसके बाद क्लास में पढ़ाई के दौरान हिजाब पहनने से रोके जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।