लूट की वारदात की योजना के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
रुद्रपुर। वर्ष 2012 में थाना गदरपुर इलाके में लूट की योजना बनाने के मामले में द्वितीय अपर जिला जज की अदालत ने तीन दोषियों को पांच-पांच साल का कारावास और सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड किया है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी के अनुपस्थित होने पर गैरजमानती वारंट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी की भी तालाश शुरू कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि एक जुलाई 2012 को गदरपुर के तत्कालीन एसएसआई धीरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त कर रहे थे। मुखबिर ने सूचना दी कि सकैनियां मोड़ स्थित एक धार्मिक स्थल के पास पंचायती धर्मशाला के पीटे चार से पांच लोग एक घर में लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही एसएसआई टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छिपकर पूरे मामले की सुरागरसी की तो पता चला कि पांच लोग एक घर को निशाना बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। साथ ही वारदात के दौरान लोगों कोचाकूओं से गोदने की भी बात कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर रामपुर के रहने वाले तौफिक, शाकिल, सगीर, जाहिद और साजिद को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीत कर जेल भेज दिया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला द्वितीय अपर जिला जज शादाब बानो की अदालत में चला। एडीजीसी अनिल ने अदालत के सामने छह गवाह पेश किए। जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने तौफिक, शाकिल व सगीर को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल का कारावास और अनुपस्थित होने पर दोषी साजिद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वहीं पांचवें आरोपी जाहिद की मौत हो चुकी है।