कमर्शियल कम्प्लेक्स की पार्किंग के लिए खुदाई को दी गई अनुमति पर लगी रोक
हल्द्वानी। शहर के बीचों-बीच सरगम सिनेमा के पास 69 बीघा सरकारी जमीन पर बन रहे कमर्शियल कम्प्लेक्स का जिला विकास प्राधिकरण से नक्शा निरस्त होने के बाद अब खान विभाग ने अंडर ग्राउंड पार्किंग के लिए दी खनन की अनुमति भी रद्द कर दी है। प्रशासन व खान विभाग के संयुक्त निरीक्षण के बाद कम्प्लेक्स मालिक पर अवैध खनन पर 4़85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पिछले दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर के कई क्षेत्रों में नजूल भूमि का निरीक्षण किया था। इस दौरान सरगम सिनेमा के पास नजूल भूमि पर कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाए जाने का मामला सामने आया था। दस्तावेजों की जांच के बाद सामने आया कि क्षेत्र में सरकार की 69 बीघा भूमि को खुर्दबुर्द कर उसकी बिक्री के बाद कमर्शिलय कम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। कमिश्नर ने एडीएम शिवचरण द्विवेदी को जांच के आदेश दिए। जिसे संज्ञान में लेते हुए जिला विकास प्राधिकरण ने कमर्शियल कम्पलेक्स का नक्शा निरस्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की। प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय व संयुक्त सचिवाचा सिंह ने जैम इंटरटेनमेंट एंड हस्पिटलिटी सर्विसेज प्रा़लि़क के नाम से पास कम्प्लेक्स का नक्शा निरस्त किए जाने की उपाध्यक्ष धीराज सिंह गर्ब्याल को संस्तुति भेजी। उपाध्यक्ष के अनुमोदन पर नक्शे को निरस्त करने के आदेश जारी किए गए।