आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Spread the love

नईदिल्ली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को मंगलवार को पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में अग्रिम जमानत मिल गई।दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने खान को 25,000 रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश दिया और जांच टीम के साथ सहयोग करने और मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया है।कोर्ट ने आप विधायक को बिना पूर्व अनुमति के देश छोडऩे पर भी रोक लगाई है।
इससे पहले 13 फरवरी को कोर्ट ने ओखला से विधायक खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
खान पर आरोप था कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया था और घोषित अपराधी को भागने में मदद की थी।
पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया था।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि अपराध शाखा की टीम कोर्ट से भगोड़ा घोषित हत्या के आरोपी शावेज खान को पकडऩे के लिए जामिया नगर गई थी।
आरोप है कि आप विधायक खान की मौजूदगी में पुलिस की कार्रवाई पर बाधा उत्पन्न की गई और पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला हुआ।
इस दौरान विधायक ने आरोपी को मौके से भगाने में मदद की। विधायक खान का कहना है कि वह मौके पर अस्थायी पंपों की जांच के लिए पहुंचे थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *