जालंधर , जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी (्र्रक्क) के विधायक रमन अरोड़ा को आज बड़ी राहत मिली है। जेएमआईसी रामपाल की अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि आज रात तक उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
विधायक के वकील दर्शन दयाल ने फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत ने 25 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। यह मामला थाना रामा मंडी में रमेश कुमार और लॉटरी विक्रेता राजिंदर कुमार नाम के व्यक्तियों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि विधायक अरोड़ा उनसे पैसे वसूलते थे।
यह पूरा घटनाक्रम काफी नाटकीय रहा है। इससे पहले विधायक रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ठ को भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी थी। लेकिन, जैसे ही उनकी उस मामले में जेल से रिहाई होने वाली थी, एक पार्किंग ठेकेदार ने उनके खिलाफ थाना रामा मंडी में जबरन वसूली का यह नया मामला दर्ज करा दिया। इसके चलते पुलिस ने उन्हें पहले केस में जमानत पर बाहर आते ही तुरंत दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
आज अदालत ने इसी दूसरे रंगदारी के मामले में उनकी जमानत मंजूर की है, जिसके बाद अब उनकी रिहाई संभव हो पाएगी।