नई दिल्ली ,लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया। सोनम वांगचुक से यह संस्था जुड़ी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि एसईसीएमओएल (जिसे आगे ‘एसोसिएशनÓ कहा गया है) को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 152710012आर जारी कर पंजीकरण दिया गया था, ताकि सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेशी अंशदान (जिसे आगे ‘एफसीÓ कहा गया है) प्राप्त किया जा सके। इस एसोसिएशन को 20 अगस्त को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, जिसके बाद 10 सितंबर को ईमेल भेजी गई थी, जिसमें अधिनियम की धारा 14 के तहत संगठन के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस बारे में कारण बताने को कहा गया था।
बताओ नोटिस के जवाब में एसोसिएशन ने 19 सितंबर को ईमेल के माध्यम से अपना जवाब दिया। एसोसिएशन के जवाब की जांच की गई, जिसमें पाया गया है कि संगठन ने एफसीआरए का उल्लंघन किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सोनम वांगचुक ने अधिनियम की धारा 17 के उल्लंघन में एसोसिएशन के एफसीआरए खाते में 3.5 लाख रुपए जमा किए। इस पर संगठन ने जवाब दिया कि 3,35,000 रुपए की राशि एफसीआरए खाते में इसलिए जमा की गई थी, क्योंकि यह 14 जुलाई 2015 को खरीदी गई पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त राशि थी। मंत्रालय ने टिप्पणी की कि एफसीआरए फंड से खरीदी गई किसी भी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को दिशानिर्देशों के अनुसार केवल एफसीआरए खाते में जमा किया जाना चाहिए। एसोसिएशन का जवाब उचित नहीं है। एफसी-4 के कॉलम 2(द्बद्ब)(ए) में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यह उल्लेख है कि सोनम वांगचुक से 3,35,000 रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि, संस्था ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि यह राशि एफसीआरए फंड से खरीदी गई पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त हुई है, लेकिन संस्था के एफसीआरए खाते में इतनी राशि का क्रेडिट एंट्री नहीं है। ऐसा लगता है कि यह राशि अधिनियम के सेक्शन 17 के उल्लंघन में नकद में प्राप्त हुई है, जिसे एसोसिएशन ने अपने जवाब में ठीक से नहीं बताया है।
इसके अलावा, एसोसिएशन ने एफसी-4 में सोनम वांगचुक से 3,35,000 रुपए की विदेशी सहायता का उल्लेख किया है। हालांकि, यह लेनदेन अधिनियम के सेक्शन 18 के उल्लंघन में एफसीआरए खाते में दर्ज नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान तीन व्यक्तियों (प्रत्येक 18,200 रुपए) ने अधिनियम के सेक्शन 17 के उल्लंघन में एसोसिएशन के एफसीआरए खाते में 54,600 रुपए का स्थानीय फंड जमा किया। इस पर एसोसिएशन ने जवाब दिया कि 54,600 रुपए की राशि, जिसे स्थानीय फंड के रूप में दिखाया गया है (तीन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा 18,200 रुपए प्रत्येक), स्वयंसेवकों के भोजन और आवास के लिए प्राप्त हुई थी। हालांकि, यह राशि गलती से स्थानीय खाते के बजाय हमारे एफसीआरए खाते में ट्रांसफर हो गई। हमारी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय स्वयंसेवक अपना योगदान स्थानीय खाते में और विदेशी स्वयंसेवक एफसीआरए खाते में ट्रांसफर करें। इन निर्देशों के बावजूद, स्वयंसेवकों ने गलती से गलत खाते में भेज दिया।