यात्रा मार्ग पर पेय पदार्थों में मिलावट करने वालों पर होगी कार्रवाई
रुद्रप्रयाग : जनपद के होटल, दुकान, ढाबा और रेस्टोरेंट में पेय पदार्थों में किसी तरह से मिलावट न हो, इसके लिए अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी से इस मामले में व्यापक प्रचार करने को कहा गया।
जिलाधिकारी के निर्देशों पर अपर जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में जिला सलाहकार समिति खाद्य सुरक्षा की बैठक में निर्देश दिए कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी केदारनाथ यात्रा को देखते हुए मार्ग में स्थित दुकानों में किसी तरह की खाद्य सामग्री में कोई मिलावट न की जाए। इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर चेकिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग में किसी भी दशा में मांस की बिक्री न हो। इस पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। कहा कि मांस की बिक्री करने वालों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। अपर जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जनपद में समय-समय पर समस्त दुकानों से मिठाई, तेल, बिस्किट, जेम, अचार, दूध, आटा, दाल, मसाले सहित अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लेकर लैब को परीक्षण के लिए भेजा जाए। जिन दुकानों के सैंपलों में मिलावट पाई जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष ऊखीमठ ने कहा कि वाहनों के माध्यम से मुर्गों की जो सप्लाई की जाती है उसमें क्षमता से अधिक मुर्गे भरे रहते हैं जिसमें अधिकतर मुर्गे मृत पाए जाते हैं जिसके लिए उन्होंने उचित कार्यवाही की मांग की। जिला अभिहीत अधिकारी मनोज सेमवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रर्वतन कार्यवाही में विभाग द्वारा 59 खाद्य नमूने लिए गए जिसमें अवमानक/मिथ्याछाप 04 नमूनें पाए गए तथा 08 वाद दायर किये गए जिसमें 14 वाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारित करते हुए 3 लाख, 50 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। अंत में जिलाधिकारी के हाथों खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा बीते वर्ष नवाचार कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों से संबंधित संस्थाओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। (एजेंसी)