अधिक वसूला एम्बुलेंस का किराया तो होगी कार्रवाई
शासन की ओर से प्रदेश में निर्धारित किया गया है एम्बुलेंस किराया
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता चंद ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित एम्बुलेंस वाहनों हेतु अधिकतम किराये की दरें निर्धारित की गयी है। परिवहन विभाग के द्वारा सरकारी अस्पतालों के अंदर व बाहर स्वीकृत दरों के सम्बंध में होर्डिंग/फ्लेक्सी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त समस्त एंबुलेंस स्वामियों को नोटिस प्रेषित किए गए हैं कि यदि निर्धारित किराया दरों का उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही अमल में लायी की जाएगी।
उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित एम्बुलेंस वाहनों हेतु अधिकतम किराये की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है। आधार भूत एम्बुलेंस (नॉन एसी) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ किराया रू 800/- 15 किमी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घण्टा) 15 किमी0 से अधिक दूरी हेतु रू 18/- प्रति किमी0 या उसके भाग के लिये 01 घंटे के पश्चात रू0 200/- प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा आधारभूत एम्बुलेंस (एसी) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ किराया रू 1200/- 15 किमी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घण्टा) 15 किमी0 से अधिक दूरी हेतु रू 20/- प्रति किमी0 या उसके भाग के लिये 01 घंटे के पश्चात रू0 250/- प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा आई.सी.यू. कार्डियाक एम्बुलेंस किराया रु० 3000/- 15 किमी0 की परिधि तक रू 4000/- नर्सिंग स्टाफ के साथ रू 6000/- डॉक्टर के साथ 15 किमी से अधिक दूरी हेतु रु 45/- प्रति किमी या उसके भाग के लिये निर्धारित की गई है।