एडीएम ने दिए पूर्व सस्ता गल्ला विक्रेता पर एफआईआर के निर्देश
फर्जी राशन कार्ड से ले रहा था राशन
अनियमितता पाए जाने पर किया गया था 2018 में लाइसेंस निरस्त
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। अपर जिलाधिकारी ने पौड़ी विकासखंड के एक पूर्व सस्ता गल्ला विक्रेता पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जिलापूर्ति अधिकारी को दिए हैं। उक्त पूर्व सस्ता गल्ला विक्रेता फर्जी राशन कार्ड से राशन ले रहा था। उक्त विक्रेता का लाइसेंस वर्ष 2018 में निरस्त किया गया था। विक्रेता पर चावल विक्रय में अनियमितता के आरोप थे।
विकासखंड पौड़ी के उरेगी गांव के पूर्व सस्ता गल्ला विक्रेता अनूप सिंह के खिलाफ अपर जिलाधिकारी डा. एसके बरनवाल ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जिलापूर्ति अधिकारी को दिए हैं। जिला पूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उक्त विक्रेता का लाइसेंस वर्ष 2018 में निरस्त कर दिया गया था। विक्रेता को राशन वितरण में अनियमितता का दोषी पाया गया था। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उक्त पूर्व विक्रेता द्वारा फर्जी कार्ड बना कर राशन लिए जाने का मामला सामने आया है। जिलापूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने बताया कि मामले की जांच एसडीएम सदर को सौंपी गई थी। जांच में पाया गया कि गायत्री देवी नाम से फर्जी राशन कार्ड बनाया गया है। जिससे उक्त पूर्व विक्रेता लगातार राशन लेता रहा है। जिस पर एडीएम डा. एसके बरनवाल ने उक्त पूर्व विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉ. एसके बरनवाल ने बताया कि उक्त मामले में एसडीएम सदर से जांच कराई गई थी। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।