गांधीनगर , मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई 20 बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब गुजरात में भी दो अन्य कफ सिरप में जानलेवा केमिकल पाए जाने से हड़कंप मच गया है। जांच में इन सिरप के सैंपल में भी वही जहरीला रसायन, डायएथिलीन ग्लाइकॉल (ष्ठश्वत्र), खतरनाक स्तर पर पाया गया है जो मध्य प्रदेश के बच्चों की मौत का कारण बना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने तत्काल दोनों कंपनियों के विशिष्ट बैचों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग (स्नष्ठष्ट्र) द्वारा 7 अक्टूबर को जारी की गई सूचना के अनुसार, ‘रेस्पिफ्रेश टीआरÓ (क्रद्गह्यश्चद्बद्घह्म्द्गह्यद्ध ञ्जक्र) और ‘रिलीफÓ (क्रद्गद्यद्बद्घद्ग) नामक कफ सिरप के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। ‘रेस्पिफ्रेश टीआरÓ का निर्माण अहमदाबाद की रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स और ‘रिलीफÓ का निर्माण शेखपुर की शेप फार्मा करती है। मध्य प्रदेश स्नष्ठष्ट्र ने भी आधिकारिक तौर पर इन सिरप में ष्ठश्वत्र की अत्यधिक मात्रा की पुष्टि की है।
जिन बैचों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें रेस्पिफ्रेश टीआर का बैच नंबर क्र01त्ररु2523 और रिलीफ कफ सिरप का बैच नंबर रुस्रु25160 शामिल हैं। दोनों की एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 है।
डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक जहरीला औद्योगिक विलायक है, जिसकी थोड़ी सी भी अधिक मात्रा शरीर में जाने पर किडनी फेल होने और मौत का कारण बन सकती है। मध्य प्रदेश की घटना के बाद देशभर में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जांच तेज कर दी गई है। गुजरात सरकार ने सभी थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को निर्देश जारी कर इन प्रतिबंधित बैचों के स्टॉक को तुरंत रोकने और वापस करने के लिए कहा है।
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