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बांग्लादेश में भडक़ी हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के 30प्रतिशत आरक्षण के आदेश पर लगाई रोक

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ढाका , बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच हाई कोर्ट के 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को पलट दिया है। हालांकि, अभी 5 प्रतिशत आरक्षण बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को गैरकानूनी बताया है। हालांकि अभी ये आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। बांग्लदेश में हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंसा भडक़ गई है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भडक़ने के बाद, कुल 778 भारतीय छात्र इस पड़ोसी देश से स्वदेश लौटे हैं।सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई हफ्तों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद आया है। ज्यादातर प्रदर्शन छात्रों के नेतृत्व में हो रहे थे, जो मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद घातक हो गए। पुलिस ने सडक़ों और विश्वविद्यालय परिसरों में पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं और धुएं के ग्रेनेड फेंके।
यहां तक कि हिंसा को देखते हुए सरकार ने कि पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया और पुलिस को किसी भी प्रदर्शनकारी को देखते ही गोली मारने तक का आदेश दे दिया। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की कोई आधिकारिक संख्या साझा नहीं की है, लेकिन समाचार पत्रों के आंकड़ों के अनुसार इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक कम से कम 135 लोग मारे गए हैं।
हिंसा का कारण
दरअसल, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कुछ समूहों के लिए 2018 तक 56प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। इन्हें बांग्लादेश में बेहद आकर्षक माना जाता है। इन समूहों में विकलांग व्यक्ति (1प्रतिशत), स्वदेशी समुदाय (5प्रतिशत), महिलाएँ (10प्रतिशत), अविकसित जिलों के लोग (10प्रतिशत) और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार (30प्रतिशत) शामिल हैं।
इससे योग्यता के आधार पर चयन के लिए केवल 44त्न सीटें बचीं। साल 2018 में छात्र समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण हसीना सरकार ने कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर जून 2024 में हाई कोर्ट फिर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने को अवैध ठहराया।
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