उत्तराखंड

सभी पट्टेधारकों को मिलें भूमिधरी के अधिकार

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काशीपुर। किसान विकास क्लब के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें उन्होंने कहा वर्ष 1983 अथवा इससे पूर्व वर्ग-4 की भूमि के कब्जेदारों को शीघ्र ही मालिकाना हक देने की मांग की है। कहा कि 27 जुलाई 2016 को सरकार ने वर्ग-1(ख) की भूमि को संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज करने का शासनादेश किया था, लेकिन शर्त यह थी कि पट्टों का आवंटन 1 जून 1985 अथवा इससे पूर्व किया गया हो। जबकि सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिनांक 18 जुलाई 2016 को वर्ग-4 की भूमि के कब्जेदारों और पट्टेदारों को सीधे ही भूमिधरी के अधिकार देने की बात कही। क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 1983 या इससे पूर्व वर्ग-4 के कब्जदारों को ही वर्ग-1(ख) के पट्टे दिए गए थे। इसलिए ऐसे पट्टेदारों पर मालिकाना हक देने के लिए 30 वर्ष पूर्व की बाध्यता लगाए जाना न्याय संगत नहीं है। क्लब ने वर्ग-4 की भूमि पर कब्जेदारों को नियमित कर उन्हें भूमिधरी के अधिकार देने की मांग की है।

 

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